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बिहार में जारी रहेगी जाति आधारित गणना, हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को राहत

Updated: मंगलवार, 1 अगस्त 2023 (15:10 IST)
Bihar news : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य की नीतीश कुमार सरकार को बड़ी राहत मिली है। 
 
मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
 
कुमार ने बताया कि पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।
 
उन्होंने कहा कि हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।

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