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पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज

Updated: शनिवार, 3 नवंबर 2018 (10:54 IST)
लखनऊ। जिला न्यायाधीश एनके जौहरी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को तकनीकी सूचना उपलब्ध कराने का आरोप है।


उसकी याचिका को निरस्त करते हुए अदालत ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला है और चूंकि मामले में जांच चल रही है, इसलिए वह अभी जमानत का हकदार नहीं है। आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और साजिश के तहत उसे झूठा फंसाया जा रहा है।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी ने तर्क दिया कि आरोपों के संबंध में उसके लैपटॉप से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। उत्तर प्रदेश आतंकवादरोधी दस्ते ने 8 अक्टूबर को अग्रवाल को नागपुर से पकड़ा था।

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