भ्रामक हैंं बाबा रामदेव के पतंजलि के विज्ञापन, 11 लाख का जुर्माना
देहरादून। हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा। अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था। यह मामला पतंजलि द्वारा उत्पादित सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन एवं शहर के रद्रपुर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था। (भाषा)