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Last Updated : शुक्रवार, 22 मई 2015 (12:47 IST)

उपराज्यपाल-केजरीवाल के बीच विवाद में कूदी मोदी सरकार..

उपराज्यपाल-केजरीवाल के बीच विवाद में कूदी मोदी सरकार.. - Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ते टकराव के बीच केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया कि जंग के लिए नौकरशाहों की नियुक्ति जैसे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सलाह-मशविरा करना अनिवार्य नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना में कहा कि उपराज्यपाल के पास सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार होगा और वे सेवाओं से जुड़े विषयों में अपने ‘विवेक’ का उपयोग करके जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा कर सकते हैं।

अधिसूचना में कहा गया कि यह पूर्णत: स्थापित है कि जहां कोई विधायी शक्ति नहीं होती है, वहां कोई कार्यकारी शक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ चलती है।

अधिसूचना के अनुसार लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के दायरे से बाहर हैं और इसलिए दिल्ली की एनसीटी सरकार के पास इन विषयों पर कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है।
 
दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से भाजपा डरी हुई है। भाजपा पहले चुनाव में हारी और अब नोटिफिकेशन से साफ है भाजपा इस मामले पर नर्वस है।