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Last Modified: शनिवार, 9 फ़रवरी 2019 (18:22 IST)

कुंभ में स्नान करती महिलाओं के फोटो छापने पर कोर्ट की कड़ी फटकार, नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई

कुंभ में स्नान करती महिलाओं के फोटो छापने पर कोर्ट की कड़ी फटकार, नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई - allahabad high court scolded media to clicking photo in kumbh mela prohibited area
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर से निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, नियम व कोर्ट के आदेश से घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। आदेशों का उल्लंघन करते हुए अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटो छापे जा रहे हैं।
 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसे दिखा रही है। कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे मीडिया को इस आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सुनवाई 5 अप्रैल को नियत करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने वकील असीम कुमार राय की याचिका पर दिया है।
 
कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्र घाट पर स्नान करती युवती की फोटो छाप रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चित्र दिखा रहे हैं। कोर्ट ने अखबार को याचिका का हिस्सा बना लिया है और मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय शरण से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना मेलाधिकारी को फोन से देकर अनुपालन कराने को कहें। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने स्नान घाट से 100 मीटर एरिया में फोटो खींचने पर रोक लगाई है। उप्र मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फोटोग्राफी लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। (एजेंसियां)
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