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Written By भाषा

उपहार कांड में अंसल बंधुओं को सजा

कंठ की भूमिका की जाँच के आदेश

उपहार सिनेमा हाल अंसल बंधु
उपहार सिनेमा हाल में आग लगने से 59 लोगों की मौत होने के मामले में हाल के मालिकों सुशील और गोपाल अंसल को शुक्रवार को एक अदालत ने दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई।

लगभग दस साल पुराने इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस के तत्कालीन उपायुक्त (लाइसेंसिंग) आमोद कंठ और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जाँच का आदेश भी दिया।

अंसल बंधुओं को लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता सहगल ने सजा सुनाने के थोड़ी ही देर बाद इन्हें जमानत दे दी।

उपहार सिनेमा हाल के संचालन की इजाजत देने में कथित भूमिका के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त कंठ और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जाँच का निर्देश भी दिया गया।

गैर इरादतन हत्या के दोषी ठहराए गए सात अन्य लोगों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अंसल बंधुओं के तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए तीन अन्य लोगों को भी दो-दो साल जेल की सजा सुनाई गई। इन तीनों को भी जमानत दे दी गई।

अदालत ने 20 नवंबर को इन 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। उपहार सिनेमा हाल में वर्ष 1997 में आग लगी थी जिससे 59 लोग मारे गए।