सुब्रत राय को झटका, जाना होगा जेल
नई दिल्ली। सहारा समूह द्वारा संपत्ति की गलत जानकारी देने से नाराज उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने समूह के दो अन्य निदेशकों की भी पैरोल रद्द कर दी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यायालय को बताया कि सहारा समूह द्वारा नीलामी के लिए सौंपी गई अधिकतर संपत्तियों को आयकर विभाग कुर्क कर चुका है।
सेबी ने दलील दी कि ऐसी संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। इस जानकारी के बाद न्यायालय ने कहा कि आप (सुब्रत राय) सहयोग नहीं कर रहे है इसलिए बेहतर है कि आप जेल ही जाए।
इससे पहले सहारा प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पैरोल अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया लेकिन न्यायालय ने इसे इनकार दिया। गौरतलब है कि सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि आज ही समाप्त हो रही है। (वार्ता)