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Last Modified: बुधवार, 30 जनवरी 2019 (13:09 IST)

'अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता',‍ चिदंबरम के बेटे को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी...

'अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता',‍ चिदंबरम के बेटे को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी... - supreme court warning karti chidambaram dont play around law if there is an iota of non cooperationwill come down heavily
नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस, आईएनएस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ईडी के जवाब के बाद कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप जांच में सहयोग करें, अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता है।
 
शीर्ष अदालत ने कार्ति से आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि वे ‘कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें।’ 
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें।
 
पीठ ने कहा कि कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं।  पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वे वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
 
पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 'टोटस टेनिस लिमिटेड' कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। 'टोटस टेनिस लिमिटेड' का कार्यालय ब्रिटेन में पंजीकृत है। (भाषा)