मदरसा बोर्ड की वैधता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
supreme court decision : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। अदालत ने कहा कि मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता। डिग्री देना संवैधानिक लेकिन मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक हैं।
शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया जिसमें उसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था। फैसले में कहा गया है हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश के 16 हजार मदरसों में 17 लाख छात्र पढ़ते हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta