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पुनः संशोधित: मंगलवार, 19 जुलाई 2022 (12:10 IST)

अग्निपथ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई

supreme court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
 
शीर्ष अदालत ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से भी ‘अग्निपथ योजना’ के खिलाफ जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा।
 
अदालत ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र की ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उसे दिल्ली उच्च न्यायालय की सुविज्ञ राय का लाभ मिले।
 
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सभी स्थानांतरित जनहित याचिकाओं पर विचार करने के साथ-साथ ‘अग्निपथ योजना’ पर उसके समक्ष लंबित याचिकाओं पर शीघ्र विचार करने को कहा।
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