कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिन्दू पक्ष ने दायर की है याचिका
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक हिन्दू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। इसमें एक अन्य मुकदमे में एक अन्य पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में विवादित स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का अनुरोध करते हुए अलग मुकदमा दायर करने वाले एक अन्य हिन्दू पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने की अनुमति दी थी। हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह मूल सुनवाई उसी तरह करे जैसे उसने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मालिकाना हक विवाद में की थी।
क्या है विवाद
यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसके बारे में हिन्दू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर इसका निर्माण कराया था। मथुरा की एक अदालत में दायर 20 से अधिक दीवानी मुकदमे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके निर्णय लंबित हैं।
सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। Edited by : Sudhir Sharma