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Last Updated : सोमवार, 11 जुलाई 2022 (12:21 IST)

शिवसेना के बागी विधायकों पर अभी सुनवाई नहीं, SC ने कहा- स्‍पीकर को कहें अभी फैसला न लें

MLA
महाराष्‍ट्र के सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्‍यता के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा कि स्‍पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी इस पर फैसला न लें। उन्होंने कहा कि यह समय लेने वाला मामला है। बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता।

दरसअल, सोमवार को महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा।

अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे। जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इसी दलील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा कि स्‍पीकर को अभी फैसला लेने से मना कर दिया जाए।

बता दें कि महाराष्ट्र में 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उद्धव गुट के सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की मांग की। वहीं विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर कहा था कि राहुल नार्वेकर स्पीकर बने हैं और उन्हें ही अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने दिया जाएगा।
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