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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 2 अप्रैल 2019 (11:55 IST)

हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार - Supreme court refuses urgent hearing of Hardik Patel plea
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें 2015 के विसपुर दंगा मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
 
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति एम एम शांतनागोदर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं। 
 
पटेल की ओर से पेश हुए वकील से पीठ ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश पिछले साल अगस्त में आया था।
 
पीठ ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, 'आदेश अगस्त 2018 में पारित हुआ था। अब तत्काल सुनवाई की क्या जरुरत है?'
 
पटेल (25) ने 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के टिकट पर जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है। (भाषा) 
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