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  4. Supreme Court puts on hold demolition drive near Krishna Janmabhoomi in Mathura
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Last Updated : बुधवार, 16 अगस्त 2023 (12:59 IST)

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बुल्डोजर एक्शन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

supreme court
supreme court news : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
 
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। मामले को एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें।
 
याचिकाकर्ता का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग रह रहे हैं।
 
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है. अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए। शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और रेलवे को जवाब देने को कहा। हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था।
 
उल्लेखनीय है कि मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था।
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