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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 13 दिसंबर 2017 (09:10 IST)

बड़ी खबर, एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी बेच सकते हैं होटल और रेस्तरां

बड़ी खबर, एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी बेच सकते हैं होटल और रेस्तरां - Supreme court on Packed water
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि होटल और रेस्तरां बोतलबंद पानी को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर बेच सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और होटल मालिकों की इस दलील को सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि होटल विधिक माप तौल कानून का पालन करने को बाध्य नहीं है और वे बोतलबंद पानी को एमआरपी से ज्यादा पर बेच सकते हैं।
 
इस मामले से जुड़े वकीलों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के दायरे में केवल बोतलबंद पानी ही नहीं है बल्कि अन्य पैकड वस्तुएं चिप्स, बीयर, दूसरे एल्कोहलिक सामान एवं अन्य प्रकार के पेय पदार्थ भी हैं। (वार्ता) 
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