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Last Modified: गुरुवार, 20 जनवरी 2022 (11:19 IST)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी

supreme court
नई दिल्‍ली। ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने ये आदेश पहले ही दिया था लेकिन आज अदालत ने उस पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया है।
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