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सेक्स हाईवे के धाकड़ का तीसरा वीडियो आया, ब्लैकमेल का गंदा खेल, टोल वालों से हो रही थी डील

manohar Dhaakad
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है। बता दें कि उन्होंने 8 लेन एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ बीच रास्ते में सेक्स संबंध बनाए थे। उनकी ये काली करतूत वहां लगे कैमरे में कैद हो गई थी।

एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए एक वीडियो में तारीख 13 मई 2025 की दिख रही है। पहला वीडियो रात 8:22 से लेकर 8:28 तक का है। इस वीडियो में नेता और एक महिला कार से आकर सेक्स करते नजर आते हैं। यह वीडियो वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे ब्लैकमेल करने का पूरा गंदा खेल है।
डीलिंग का पर्दाफाश : अब इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए मनोहरलाल धाकड़ को ब्लैकमेल कर पैसे लिए जा रहे थे। पूरी डीलिंग का पर्दाफाश होने के बाद अब बड़ी कार्रवाई भी की गई है। मनोहर लाल धाकड बीजेपी के स्थानीय नेता हैं।

धाकड़ और टोल कंपनी कर्मचारी कनेक्शन : बताया जा रहा है कि मनोहरलाल धाकड़ और टोल कंपनियों के कर्मचारियों के बीच वायरल वीडियो को लेकर पैसों की डीलिंग चल रही थी। टोल कर्मियों ने पहले 5 लाख की डिमांड की थी। फिर 2 लाख में सौदा तय किया गया था। हालांकि बाद में नेता ने 1 लाख रुपये देने की बात कही।
कर्मचारियों ने कितने रुपए मांगे : आरोपी धाकड़ और उनकी महिला साथी के जाने से पहले एनएचएआई के 10 से 15 कर्मचारी वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों से कहा- तुम्हारी करतूत रोड पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। इसके कुछ अंश दिखाकर एनएचएआई कर्मचारियों ने वीडियो वायरल न करने के लिए रुपए मांगे। लेकिन, उस समय सौदा तय नहीं हो सका, इसके बाद भी धाकड़ की कर्मचारियों से आठ दिन तक बात होती रही। बताया जा रहा है कि कर्मचारी आरोपी धाकड़ से 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

इन पर हो रही कार्रवाई : एसपी अभिषेक आनंद के अनुसार जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। भानपुरा पुलिस ने 23 मई को मनोहर धाकड़ और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। धाकड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक अश्लीलता), 285 (जान-माल को खतरे में डालना) और 3(5) (सामूहिक अपराध) के तहत केस दर्ज किया गया है।
 Edited By: Navin Rangiyal
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