दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, कोई दोषी नहीं
नई दिल्ली। साल 2005 में राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है। 11 साल बाद आए फैसले में पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्लास्ट के लिए किसी को दोषी नहीं माना है। दिवाली से एक दिन पहले हुए तीन धमाकों में 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 210 लोग घायल हुए थे। 2005 में सरोजनी नगर में धमाके हुए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने फैसला सुनाया। तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह पर मिलकर साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने 2008 में मामले के आरोपी मास्टरमाइंड डार और अन्य दो के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या तथा हत्या के प्रयास के आरोप तय किए थे।