हाईकोर्ट में अपील, सचिन तेंदुलकर से वापस लिया जाए भारत रत्न
जबलपुर। हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सचिन तेंदुलकर से देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वापस लेने की मांग की गई है। इस याचिका को मंजूर करते हुए प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस केके त्रिवेदी की खंडपीठ ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐसे मामलों में गाइड लाइन बताने को कहा है।
खंडपीठ ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी मामले में कोई आदेश जारी किए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी। खबरों के अनुसार भोपाल के वीके नसवा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भारत रत्न अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद भी सचिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन कर उनके उत्पादों की ब्रांडिंग करते हैं।
इससे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल होती है। याचिका में कहा गया कि सचिन को खेल के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है, लेकिन वे विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर बने हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि कुल 41 भारत रत्न पाने वाली हस्तियों में से केवल सचिन ही व्यावसायिक लाभ पाने विज्ञापन करते हैं, जो गलत है। (एजेंसियां)