शनिवार, 28 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा, 3 महीने के भीतर बनाना होगा ट्रस्ट
Written By
Last Modified: बुधवार, 5 फ़रवरी 2020 (20:03 IST)

राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा, 3 महीने के भीतर बनाना होगा ट्रस्ट

Ram Mandir | राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा, 3 महीने के भीतर बनाना होगा ट्रस्ट
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नवगठित ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा।
एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि के आवंटन का पत्र जारी कर चुकी है।
 
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में पिछले साल 9 नवंबर को फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उस जगह पर मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाना होगा, जहां के बारे में कई हिन्दू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था।
 
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में वैकल्पिक स्थान पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था। अधिसूचना में कहा गया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय- आर-20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048 है।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ट्रस्ट में दलित समुदाय के 1 सदस्य सहित 15 सदस्य होंगे।
 
मंत्रालय ने कहा कि अयोध्या के निश्चित क्षेत्रों का अधिग्रहण कानून, 1993 7 जनवरी 1993 से लागू हुआ और उत्तरप्रदेश के अयोध्या मंडल के संभागीय आयुक्त को क्षेत्र को अधिकार में लेने और इसके प्रबंधन के लिए अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया गया।
 
अधिसूचना में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के आदेश के आलोक में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम को मंजूरी दी जिसमें ट्रस्ट के कामकाज को लेकर आवश्यक प्रावधान हैं। प्रावधान में मंदिर के निर्माण सहित ट्रस्ट के प्रबंधन, न्यासियों की शक्तियों आदि के प्रावधान हैं। 5 फरवरी के आदेश नंबर 71011/02/2019-एवाई से कार्यक्रम को मंजूर किया गया।
 
मंत्रालय ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के निर्देश की तामील करते हुए विवादित स्थल के अंदर और बाहर के क्षेत्र का कब्जा ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कानून के तहत अधिग्रहित क्षेत्र के बाहर केंद्र ने उत्तरप्रदेश सरकार के साथ मशविरा कर 5 एकड़ जमीन अयोध्या में महत्वपूर्ण जगह पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया है।
 
मंत्रालय ने कहा है कि अतीत में सांप्रदायिक गड़बड़ियों, कानून व्यवस्था से जुड़ीं संभावित परिस्थितियों और सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर विचार करने के बाद ऐसा किया है।