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Last Modified: सोमवार, 23 जनवरी 2017 (17:01 IST)

प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका...

प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका... - Private School, Supreme Court, Delhi High Court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को झटका देते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले  पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें उन पर नर्सरी में दाखिले के लिए कुछ अंकुश लगाए  गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए कहा कि डीडीए की जमीन पर चल रहे  निजी स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। हाई कोर्ट के इसी फैसले के  खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी  अपील को खारिज कर दिया। 
 
स्कूलों ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि दिल्ली  स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रुल्स 1973 के अनुसार स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने का हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की एक न सुनी और उनकी अपील को खारिज कर दिया। (भाषा)
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