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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 21 जून 2018 (10:04 IST)

पीएफ से जुड़ी खबर, अब अधिकतम 60 प्रतिशत राशि खाते से निकाल सकेंगे

पीएफ से जुड़ी खबर, अब अधिकतम 60 प्रतिशत राशि खाते से निकाल सकेंगे - PF, EPFO Employees Provident Fund Organization
नई दिल्ली। ईपीएफओ अब नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इससे ईपीएफओ सदस्य पीएफ से अधिकतम 60 प्रतिशत राशि ही निकाल सकेंगे।  खबरों के अनुसार ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नया प्रस्ताव तैयार किया है कि इन नियमों में बदलाव किया जाए। 
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक अकाउंट धारक सिर्फ कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकेगा। मौजूदा नियम के अनुसार नौकरी छोड़ने और दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में व्यक्ति पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इस दो महीने की अवधि में ज़रूर ढील दी जाएगी और इसे कम करके एक महीना कर दिया जाएगा, लेकिन सदस्य नौकरी छूटने की हालत में भी पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ 60 प्रतिशत रकम ही निकाली जा सकेगी।
 

 
हाल के वर्षों में बड़ी संख्‍या में ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने लगे हैं। इससे संगठन की चिंता बढ़ गई है। इस प्रस्‍ताव का मकसद पीएफ सब्‍सक्राइबर्स की सदस्‍यता बनाए रखना और बेरोजगारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी उनकी जरूरतों को पूरा करना है। (एजेंसियां)