Hanuman Chalisa

धार्मिक संस्थाओं को पैन से आधार जोड़ने की जरूरत नहीं : सरकार

शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 (15:55 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं आधार कार्ड हासिल करने की पात्र नहीं होती हैं।
 
लोकसभा में एक सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धार्मिक निकायों और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने पैन से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि धार्मिक निकाय और धार्मिक समुदाय आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139ए ए इन मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा) 

Show comments

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के शामिल करने पर सियासत, विधायक आतिफ अकील के मेंबर बनने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खफा

राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की छुट्‍टी

Keeway Hypevolt-R : 180Km की रेंज और हाईटेक फीचर्स से लैस सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने और क्या हैं फीचर्स

घर के बाहर मौत बनकर पहुंचा शेर! चरवाहे को जमीन पर दबोचा, लोगों ने पत्थर बरसाकर बचाई जान, VIDEO वायरल

पहलगाम हमला : NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का आरोप

सभी देखें

सोने की रामचरित मानस भी सुरक्षित है और रामजी के आभूषण भी, गोविंद देव गिरि ने दिखाईं वस्तुएं

बाबरी ढांचे की जगह राम मंदिर देख सपा और कांग्रेस को हुई पीड़ा : योगी आदित्यनाथ

'कॉकरोच जनता पार्टी' को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने X अकाउंट बहाल किया, केंद्र सरकार का आदेश रद्द

धमाकों से दहला सीरिया, राष्‍ट्रपति मैक्रों की होटल के बाहर जोरदार विस्फोट

झारखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार, CM सोरेन ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

अगला लेख