चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि चिदंबरम ने हाईकोर्ट 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। अब चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने इसे कई बार बढ़ाया था।
साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का घोटाला : चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के तीन सौ पांच करोड़ रुपए संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यह सौदे उस समय के हैं जब वे संप्रग सरकार में वित्त मंत्री थे और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी दी थी।
विमानन घोटाले में ईडी ने जारी किया समन : ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है। ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी के अनुसार मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है।