दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी को जारी किया नोटिस
आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं।
Notice issued to Atishi : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बुधवार को आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था।
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अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय : अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया।
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अधिवक्ता टी. सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं। चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta