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Last Updated : बुधवार, 6 नवंबर 2019 (15:35 IST)

अयोध्या इफेक्ट : भोपाल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और पोस्टर डालने वालों की खैर नहीं, एक गिरफ्तार

अयोध्या इफेक्ट : भोपाल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज और पोस्टर डालने वालों की खैर नहीं, एक गिरफ्तार - No Insulting posts on deities on Social media till 28 dec:Collector Bhopal
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भोपाल में पुलिस-प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भोपाल कलेक्टर ने पूरे जिले में धारा 144 लगाने के बाद अब सोशल मीडिया को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत ज़िले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वीडियो, चित्र, संदेश भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कलेक्टर की ओर से धारा 144  में जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत टिप्पणी, फ़ोटो, वीडियो डाले जाने पर उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे  अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री भेजी जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दें। इसके साथ ही लोगों को  सूचना देने के लिए पुलिस कंट्रोल रुम का नंबर 7049106300 भी जारी किया है।
 
भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने के आरोप में छोला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जगमहोन शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष को लेकर मैसेज को वायरल किया था जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं अब तक पुलिस ने सोशल मीडिया को लेकर 37 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

2 महीने के लिए धारा 144 : इससे पहले कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल को संवेदनशील जिला बताते हुए पूरे जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी थी। इस दौरान समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किराएदार, पेंगेस्ट, को नही रखेगा, होटल, लाज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा। इस दौरान सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक, सामाजिक आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनों पर बिना अनुमति करने पर  प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
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