New Labour Code : क्या लागू होगा पीएम मोदी का हफ्ते में 3 छुट्टी वाला नियम?
पिछले कुछ समय से नए लेबर कोड की चर्चा है। यानी नया श्रम कानून। दरसअल, नए श्रम कानून का कर्मचारी लम्बे समय से कर रहे हैं। इस नए कानून को लेकर एक खबर सामने आई है। इसके कई फायदे और नुकसान बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें।
राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब इसे एक अक्टूबर को लागू कर सकती है। बता दें, पहले से इसे एक जुलाई से लागू करने की चर्चा थी।
नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। कर्मचारियों को लगातार चार दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करना होगा। इस 12 घंटे के दौरान उन्हें दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। चार दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को तीन दिन की लम्बी छुट्टी भी मिलेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तो नियोक्ता यानी कंपनी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दो दिन में करना होगा। मौजूदा समय में कंपनियां 45 दिन तक समय ले रही हैं।
नए लेबर कोड में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को रिटायरमेंट के बाद पैसे की कमी ना हो, इसके लिए पीएफ में भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बेसिक सैलरी का 50% या उससे अधिक का योगदान पीएफ में किया जाएगा। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि आपकी इन हैंड सैलरी घट जाएगी। हालांकि पैसा पीएफ अकाउंट में रहेगा और ग्रेज्युटी भी बढ़ जाएगी।