मेनका गांधी की नसीहत, NRI 48 घंटे में कराएं विवाह पंजीयन, अन्यथा...
नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि भारतीय लड़कियों से शादी करने वाले एनआरआई पुरुषों को 48 घंटे के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है। एनआरआई दूल्हों से की जाने वाली शादी का इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना निर्धारित समय सीमा में जरूरी होगा। अभी तक ऐसे पांच मामलों में एनआरआई दूल्हों के पासपोर्ट जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भारतीय लड़कियों से शादी के बाद एनआरआई पुरुष भाग न सकें।
उल्लेखनीय है कि एनआरआई लड़के स्थानीय लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह के मामले पंजाब में सबसे ज्यादा सामने आते हैं।
दअरसल, भारतीय लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भागने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रलय और गृह मंत्रलय साथ काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तीनों मंत्रलयों के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शिकायत आने पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है।
भारत में विवाह पंजीकरण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है। हालांकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया जाए और इस अवधि के बाद प्रतिदिन पांच रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए।