1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने बनाए नए नियम
नई दिल्ली। अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव होने वाला है। मोदी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नए नियम के बारे में बताया।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे। नियमों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग एक जैसा ही होगा और सारी जानकारी भी एक जैसी होगी।
परिवहन मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2018 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी पक्षों से इस बारे में राय मांगी थी। सभी पक्षों से आने वाले सुझावों के आधार पर अब सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
जारी होंगे क्यूआर कोड के लाइसेंस : नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कार्य या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इन स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे। इसमें आपकी यातायात नियमों के उल्लंघन संबधी सभी जानकारियां होंगी। इससे संबंधित नोटिफिकेश 1 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया है।
एक ही फार्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी : नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी की जाएंगी। इसमें सामने की ओर चिप और पीछे की ओर क्यूआर कोड होगा। इस चिप और बार कोड में लाइसेंस रखने वाले और गाड़ी की पूरी जानकारी होगी। क्यूआर कोड से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग भी एक समान होगा।