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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 27 अप्रैल 2016 (08:34 IST)

बड़ी खबर! टीडीएस रिफंड पर अब ब्याज भी देगा आयकर विभाग

बड़ी खबर! टीडीएस रिफंड पर अब ब्याज भी देगा आयकर विभाग - Income tax department tds return
नई दिल्ली। आयकर विभाग अधिक टीडीएस कटौती के मामले में रिफंड में देरी होने पर अब उसमें ब्याज भी जोड़ेगा तथा इस तरह के मामलों में कर कटौती करने वाले के खिलाफ भविष्य में विवाद नहीं करेगा।
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में एक निर्देश आयकर विभाग के आकलन अधिकारियों को जारी किया है। यह निर्देश उच्च न्यायालय के 2014 के एक आदेश पर आधारित है।
 
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि कर अधिकारियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) श्रेणी के तहत दिए जाने वाले रिफंड पर ब्याज देना होगा।
 
टीडीएस आमतौर पर नियोक्ता कंपनी अपने कमर्चारियों को दिए जाने वाले वेतन में से काटती है। (भाषा)
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