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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 17 जुलाई 2017 (21:54 IST)

सिगरेट पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में बढ़ोतरी

सिगरेट पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में बढ़ोतरी - GST cigarette increased compensation cess
नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद जीएसटी परिषद की आज हुई पहली बैठक में सिगरेट पर क्षतिपूर्ति उपकर में 792 रुपए प्रति हजार तक की बढोतरी करने का निर्णय लिया गया है, जो आज मध्य रात्रि से प्रभावी हो जाएगा। 
 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक करने के बाद कहा कि सिगरेट पर पहले 28.7 प्रतिशत वैट लग रहा था, इसलिए इसे 28 फीसदी जीएसटी दर की श्रेणी में रखा गया था। इस पर 1.05 गुना जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया था लेकिन इससे सिगरेट पर पहले लग रहे कुल कर की तुलना में जीएसटी कर में कमी आ गई थी।
 
उन्होंने कहा कि इस कमी का लाभ विनिर्माता उठा रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए सिगरेट पर क्षतिपूर्ति उपकर में बढोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि के बाद अब बगैर फिल्टर 65 एमएम सिगरेट पर पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 2076 रुपए प्रति हजार क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा। पहले यह पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 1591 रुपए था। 
 
इसी तरह से 65 एमएम से बड़े सिगरेट के लिए यह पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 3668 रुपए हो जाएगा, जो पहले पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 2876 रुपए था। इसी तरह से 65 एमएम फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत से इतर 2076 रुपए प्रति हजार क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा। पहले यह पांच प्रतिशत से इतर 1592 रुपए था। 
 
65 एम एम से बड़े और 70 एमएम से छोटे सिगरेट पर यह पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 2747 रुपए हो गया है। पहले यह पांच प्रतिशत के अतिरिक्त 2126 रुपए था। अब 70 एमएम से बड़े फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत के प्लस 3668 रुपए क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा जो अभी पांच प्रतिशत पल्स 2876 रुपए है। 
 
अन्य सभी सिगरेट पर पांच प्रतिशत पल्स 4170 रुपए क्षतिपूर्ति उपकर लग रहा है, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत पल्स 4170 रुपए हो गया है। 
 
जेटली ने कहा कि अब तक 70 लाख व्यापारी जीएसटी के लिए पंजीयन करा चुके हैं। पांच लाख नए व्यापारियों ने पंजीयन कराया है जबकि 2.5 लाख आवेदन लंबित है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अब अगस्त महीने के पहले सप्ताह बैठक होगी जिसमें जीएसटी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। (वार्ता)
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