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CAPF में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला
Former Agniveers will get reservation in CAPF : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए काम कर चुके पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में 10 फीसदी आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फ़िज़िकल टेस्ट में भी छूट का फायदा मिलेगा।
खबरों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए एक अहम फैसला किया है। मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में 10 फीसदी आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है।
मंत्रालय के मुताबिक, पूर्व अग्निवीर BSF, CISF, SSB और RPF की नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीएसएफ के डीजी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों को चार साल के अनुभव के बाद अपने लिए उपयुक्त मानती है।
पूर्व अग्निवीरों ने चार साल तक कड़े अनुशासन में नौकरी की है, इसलिए ये बीएसएफ के अनुरूप हैं। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी वहीं इसके बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी। सीआईएसएफ की डीजी ने कहा कि इस फ़ैसले के तहत सीआईएसएफ में भी कॉन्सटेबल के पदों पर 10 फीसदी भर्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी।
इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट का प्रावधान रहेगा। बीएसएफ और सीआईएसएफ की तरह आरपीएफ और एसएसबी में भी पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सीआरपीएफ ने भी पूर्व अग्निवीरों को नियुक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट और पीईटी से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। महानिदेशक ने कहा कि यह निर्णय सुरक्षाबलों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा।
Edited By : Chetan Gour
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