Swami Avmukteshwarananda और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले FIR दर्ज कर ली गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज FIR में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है।
इस मामले में धारा 173(4) के तहत अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अब पुलिस को कार्यवाही का निर्देश दिया था।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में पेश किए थे बच्चे
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रख लिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने यौन शोषण के आरोपों के संबंध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया था।
मीडिया खबरों के मुताबिक एडीजे (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाए। Edited by : Sudhir Sharma