शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Finance Minister Nirmala Sitharaman said, states will get 20 thousand crore rupees
Written By
Last Modified: मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020 (02:09 IST)

GST क्षतिपूर्ति 2022 के बाद भी लागू, राज्यों को मिलेंगे 20 हजार करोड़ रुपए

GST क्षतिपूर्ति 2022 के बाद भी लागू, राज्यों को मिलेंगे 20 हजार करोड़ रुपए - Finance Minister Nirmala Sitharaman said, states will get 20 thousand crore rupees
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण राजस्व संग्रह में कमी आने से राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए जुलाई 2022 के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति को लागू रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस मद में चालू वित्त वर्ष में अब तक जमा 20 हजार करोड़ रुपए को राज्यों को हस्तातंरित करने का भी फैसला लिया गया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की 42वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए। सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक चली इस बैठक में कोरोना के कारण राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए 41वीं बैठक में सुझाए गए दो विकल्पों में से एक विकल्प को 20 राज्यों को चुनने के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन सकी और फिर से 12 अक्टूबर को परिषद बैठक होगी।

श्रीमती सीतारमण ने यह जानकारी देते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति अधिभार मद में चालू वित्त वर्ष में अब तक संग्रहित करीब 20 हजार करोड़ रुपए राज्यों को हस्तातंरित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगले एक सप्ताह में आईजीएसटी मद में जमा करीब 25 हजार करोड़ रुपए हस्तातंरित किए जाएंगे।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राजस्व में कमी और कोरोना के प्रभाव के कारण करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए ऋण पत्र के माध्यम से जुटाने पड़ेंगे। हालांकि राज्यों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा और इसकी भरपाई क्षतिपूर्ति अधिभार पांच वर्ष के बाद भी लगाकर पूरी की जाएगी।

जीएसटी जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इसके कारण राज्यों के राजस्व में आने वाली कमी के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार पांच वर्षों तक लगाने का निर्णय लिया गया था लेकिन उस समय किसी ने कोरोना जैसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार को पांच वर्ष के बाद जुलाई 2022 के आगे भी लगाया जाएगा और इससे मिलने वाली राशि से 1.10 लाख करोड़ रुपए के ब्याज और मूलधन आदि का भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी संविधान संशोधन में राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है और इससे केन्द्र कभी भी नहीं मुकरा है। राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। अब 12 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने बाजार से राशि जुटाने का विकल्प नहीं चुना है उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी और अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित राज्यों की सरकारों ने बाजार से राशि जुटाने के विकल्प का चयन किया है जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने इस विकल्प को नहीं चुना है और केन्द्र पर दबाव बना रहे हैं कि वह धनराशि जुटाकर उन्हें दे।(वार्ता)