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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 17 मई 2017 (08:29 IST)

खुशखबर! अब मात्र 10 दिन में मिल जाएगा पीएफ का पैसा..

खुशखबर! अब मात्र 10 दिन में मिल जाएगा पीएफ का पैसा.. - EPFO reduces claim settlement period to 10 days
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा को 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है।
 
उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था। अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था।
 
निकाय ने एक मई 2017 से आनलाइन दावा निपटान शुरू किया। उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है।
 
ईपीएफओ ने एक बयान में कहा, 'दावों के निपटान के लिए समयसीमा 10 दिन तथा शिकायतों के निपटान के लिए समयसीमा 15 दिन होगी।'
 
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को बैंगलुरु में ईपीएफओ के ‘सिटिजन चार्टर’ 207 पेश किया। बयान के अनुसार चार्टर ईपीएफओ की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा डिलीवरी प्रणाली तथा शिकायत निपटान प्रणाली को और कुशल बनाना है। (भाषा) 
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