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Last Modified: मंगलवार, 13 अक्टूबर 2020 (15:00 IST)

CPCB का पतंजलि और फ्लिपकार्ट को नोटिस, नहीं मिला जवाब

CPCB का पतंजलि और फ्लिपकार्ट को नोटिस, नहीं मिला जवाब - CPCB notice to Patanjali and Flipkart
नई दिल्ली।  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सूचित किया है कि उसने फ्लिपकार्ट और पतंजलि पेय का परिचालन बंद करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि वे उसके तहत पंजीकृत नहीं हैं और उन्होंने इस मामले पर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।
 
सीपीसीबी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि उसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण इन इकाइयों को 8 अक्टबूर को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 की धारा पांच के तहत उनका परिचालन बंद करने और मुआवजे के भुगतान संबंधी कारण बताओे नोटिस जारी किया।
 
सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया कि चार कंपनियां-हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और नरिशको बेवरेजेस लिमिटेड सीपीसीबी के तहत पंजीकृत हैं, 'लेकिन उन्होंने विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) पूरा करने की कार्य योजना के क्रियान्वयन के साक्ष्य आधारित आकलन संबंधी सूचना मुहैया नहीं कराई है।'
 
उसने कहा कि उनके जमा कराए दस्तावेज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा समर्थित नहीं हैं और इसीलिए इन कंपनियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। (भाषा)
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