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Last Updated : सोमवार, 11 अप्रैल 2022 (19:08 IST)

JNU Violence: एबीवीपी के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी

JNU Violence: एबीवीपी के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी - Case registered against ABVP workers in JNU violence
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक मेस में रामनवमी के दिन मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर हुई झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के कावेरी छात्रावास में रविवार को वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी से संबद्ध दो समूहों के बीच मेस में रामनवमी पर कथित तौर पर मांसाहारी भोजन परोसे जाने को लेकर झड़प हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना में 6 छात्र घायल हुए हैं।
 
परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी संभाल रहे हैं, वहीं परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। हिंसा के कई कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिनमें से एक में छात्रा अख्तरिस्ता अंसारी के सिर से खून निकलता दिख रहा है। अधिकारियों ने इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।
 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सोमवार को आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र रामनवमी की पूजा में विघ्न डालना चाहते थे और वे मांसाहारी भोजन की बात कहकर मुद्दे से भटकाव के हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि वाम नीत जेएनूय छात्र संघ ने एबीवीपी पर घटना की साजिश रचने और भोजन के नाम पर हिंसा फैलाने का का आरोप लगाया।
 
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वहीं भाकपा सांसद बिनॉय विस्वाम ने कहा कि यह विश्वविद्यालय की विशेष पहचान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) मनोज सी. ने बताया कि उन्हें अज्ञात एबीवीपी छात्रों के खिलाफ सोमवार सुबह जेएनयूएसयू, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सदस्य छात्रों के एक समूह से शिकायत मिली है।
 
उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 509, 506 और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। तथ्यात्मक या वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने और दोषियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।