काला धन रखने वालों 30 सितंबर का अल्टीमेटम
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को 30 सितंबर तक पाक साफ होने का अंतिम मौका देते हुए कहा कि एक बारगी अनुपालन खिड़की के तहत की गई घोषणा को दूसरे प्राधिकरणों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
देश के भीतर कालाधन रखने वालों के लिए कर भुगतान करने तथा कड़े जुर्माने से बचने के लिए चार माह की अनुपालन अवधि के बारे में चीजों को स्पष्ट करने के इरादे से जेटली ने उद्योग मंडलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा कर पेशेवरों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अघोषित आय है और आयकर के दायरे से बाहर हैं, उनके लिए घोषणा करने और चैन की नींद सोने के लिए यह आखिरी मौका हैं।
उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले जो लोग सरकार की पेशकश का लाभ नहीं उठाते और संपत्ति छिपाना जारी रखते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जेटली ने कहा कि एक नया काला धन कानून बनाया गया है और जो भी उसके दायरे में आएगा, उसे काला धन रखने के लिए परिणाम भुगतना होगा।
मंत्री ने कहा कि कानून के तहत जो भी घोषणा की जाएगी, उसे सुरक्षित रखा जाएगा। ‘‘वह सूचना किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा नहीं की जाएगी, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाएगा।
आय घोषणा योजना यानी आईडीएस 1 जून से शुरू हो चुकी है। इसके तहत देश में काला धन रखने वालों को ऐसी संपत्ति की घोषणा करनी है जिसपर वे 45 प्रतिशत कर और जुर्माना देकर अभियोजन से बच सकते हैं। (भाषा)