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Last Modified: शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021 (15:52 IST)

संसद में मोदी सरकार का ऐलान, इसी सत्र में आएगा लड़कियों की शादी की उम्र पर बिल

parliament
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह घोषणा की कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने संबंधी विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा।
 
लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अगले सप्ताह सदन में होने वाले सरकारी कामकाज की जानकारी देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को अगले सप्ताह पेश करने के बाद चर्चा कर पारित किया जाएगा।
 
राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि बाल विवाह (रोकथाम) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने और पारित करने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा जाएगा।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रावधान है।
 
मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत लड़कों के विवाह लिए न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित है।
 
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