National Herald मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका, कोर्ट ने संपत्तियों की कुर्की का आदेश रखा बरकरार
Big blow to Congress in National Herald case : पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन मामले में कांग्रेस से जुड़े 'नेशनल हेराल्ड' अखबार और उससे संबद्ध कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा। ईडी ने पिछले साल नवंबर में कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई : प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन के अपराध से संबंधित हैं। ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं शेयरधारक : नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour