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Last Modified: सोमवार, 4 जून 2018 (15:58 IST)

एटीएम से पैसे निकालने पर अब नहीं लगेगा टैक्स

एटीएम से पैसे निकालने पर अब नहीं लगेगा टैक्स - Bank ATM, ATM, Tax, GST, Revenue Department
बैंक एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए राहत की खबर है। अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम विड्रॉल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा चेकबुक जैसी फ्री सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है।


हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में 'बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)' जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेनदेन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था।

पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है।
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