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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 12 मई 2016 (00:25 IST)

अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, देने पड़ सकते हैं करोड़ों

Amitabh Bachchan
नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अमिताभ को आयकर विभाग की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। आयकर विभाग ने सोनी टीवी पर आए मशहूर कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) से अमिताभ को हुई आय में कर में छूट देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी हुई है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत सीआईटी (आयकर आयुक्त) की पुनर्निरीक्षण शक्तियों के प्रयोग का उपयुक्त मामला है। 
 
पीठ ने आयकर आयुक्त के आदेश को बहाल करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के 28 अगस्त, 2007 के आदेश और उच्च न्यायालय के 7 अगस्त 2008 के आदेश को रद्द कर दिया।
 
आयकर विभाग की याचिका का निपटान करते हुए पीठ ने कहा कि हालांकि 29 दिसंबर, 2006 के पुनर्मूल्यांकन के आदेश का योग्यता के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया, इसलिए कर निर्धारिती अगर चाहे तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। 
 
यह मामला अमिताभ को वित्तीय वर्ष 2001-02 में मशहूर कार्यक्रम 'केबीसी' से हुई आय के मामले में 30 मार्च 2004 को पारित किए गए कर निर्धारण आदेश से संबंधित है।