Abu Jundal, 11 others convicted in Aurangabad arms haul case
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Last Modified: मुंबई ,
गुरुवार, 28 जुलाई 2016 (12:57 IST)
औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जिंदाल समेत 12 दोषी
मुंबई। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी और 26/11 के साजिशकर्ता अबू जिंदाल को मकोका अदालत ने महाराष्ट्र ने औरंगाबाद में 2006 में हथियारों का जखीरा मिलने के मामले दोषी ठहराया है।
अदालत ने इस मामले में जिंदाल समेत 12 लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले में 10 लोगों को बरी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका था। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद किए गए थे।