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अबु जंदल के खिलाफ सुनवाई करेगी अदालत

Updated: शुक्रवार, 13 जनवरी 2017 (21:36 IST)
नई दिल्ली। एक विशेष अदालत 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद के एक मामले में लश्कर-ए- तैयबा के आतंकवादी अबु जंदल के खिलाफ भारत में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने की कथित रूप से साजिश रचने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और अन्य अपराधों के लिए सुनवाई करेगी।

 
जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने जंदल के खिलाफ भादंसं की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धाराओं 18 (साजिश की सजा) और 20 (आतंकी संगठन का सदस्य होने पर सजा) सहित अन्य प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए। अदालत ने इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की।
 
इससे पहले आरोप तय करने पर दलीलें देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि 2010 में जंदल ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। (भाषा)

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