घर बैठे आधार से जुड़ेगा मोबाइल नंबर
नई दिल्ली। आधार कार्ड को पंजीकृत मोबाइल नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया सरल बनाते हुए दूरसंचार विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत अब घर बैठे ही यह काम संभव हो सकेगा।
दूरसंचार मंत्रालय ने बताया कि नए नियमों के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने आधार कार्ड को पंजीकृत मोबाइल नंबर से जोड़ने के तीन नए तरीके शुरू किए हैं। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), ऐप या आईवीआरएस के जरिए अब ग्राहक आधार के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ सकेंगे।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इस संबंध में कहा, महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक देश के सभी नागरिकों की पहुंच बनाने के लिए आधार नंबर प्रणाली तैयार की गई थी, जिसकी समय-समय पर उन्हें आवश्यकता हो सकती है।
देश में मोबाइल का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है कि कम समय में सुविधाजनक तरीके से उपभोक्ताओं तक सरकारी सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाई जाएं जो उनका अधिकार भी है।
मंत्रालय ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आधार कार्ड को मोबाइल नम्बर और मोबाइल उपभोक्ताओं की पुनः सत्यापन प्रक्रिया से जोड़ने संबंधी उच्चतम न्यायालय के 16 फरवरी के आदेश के अनुपालन में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ितों की सुविधा के लिए ऐसे उपभोक्ताओं के घर जाकर पुनः सत्यापन की भी सिफारिश की है। दूरसंचार ऑपरेटरों को इन सेवाओं का अनुरोध करने वालों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।
दूरसंचार विभाग ने इस साल अगस्त में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आधार का सत्यापन कराने का निर्देश दिया था। नए नियमों में यह स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इसके लिए उचित भौगोलिक क्षेत्र में आंखों की पुतली के लिए रीडर मशीनें लगानी चाहिए।
निजता के नियमों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह अनिवार्य किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजेंट की पहुंच उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी डाटा तक न हो और ग्राहकों के नाम तथा पते ही नजर आएं। ग्राहक देश के किसी भी स्थान से अपने मोबाइल नम्बर का सत्यापन या पुनः सत्यापन कर सकते हैं, चाहे उनका मोबाइल कनेक्शन किसी भी सेवा क्षेत्र का क्यों न हो। (वार्ता)