आधार कार्ड मामले में सुनवाई टली
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड संबंधी विधेयक को मनी बिल के तौर पर पारित करने के मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की याचिका पर सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन याचिकाकर्ता को इस बारे में न्यायालय को संतुष्ट करना होगा।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता जयराम रमेश के वकील पी चिदंबरम से कहा, फिलहाल हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन चार हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे। आपको हमें संतुष्ट करना होगा। हालांकि अगर अध्यक्ष नीले को हरा कहेगा तो हम बताएंगे कि यह नीला ही है, हरा नहीं है।
दरअसल, एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अध्यक्ष के फैसले को न्यायालय नहीं परख सकता। इसके बाद न्यायालय ने श्री रमेश से पूछा कि जब राज्यसभा ने विधेयक में संशोधन करने के लिए कहा था तब उन्होंने क्या यह बात कही थी कि यह मनी बिल नहीं, बल्कि आधार बिल है।
रोहतगी ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है। कोई भी न्यायालय में याचिका दाखिल कर देता है, अब समय आ गया है कि उसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। (वार्ता)