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Last Modified: मंगलवार, 28 जनवरी 2020 (17:47 IST)

गुजरात दंगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी 14 को सशर्त जमानत

गुजरात दंगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी 14 को सशर्त जमानत - 2002 Gujarat riots: 14 convicts get bail in Sardarpura massacre
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरदारपुरा और औध दंगे मामले में 14 दोषियों को सशर्त जमानत दे दी।  सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर में विधिक अधिकारियों से कहा है कि वे जमानत के दौरान दोषियों द्वारा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने को सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखा।  एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर में विधिक अधिकारियों से कहा है कि वो जमानत के दौरान दोषियों द्वारा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने को सुनिश्चित करें.
 
उल्लेखनीय है कि दरअसल गोधरा के बाद इन दंगे में 33 लोगों की जान गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 14 को बरी किया था और 17 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और इन्हीं 17 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने का हवाला देकर जमानत मांगी थी।