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Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 16 जून 2017 (13:50 IST)

मुंबई बम ब्लास्ट, अबू सलेम दोषी, क्या होगी फांसी..?

Mumbai blasts
मुंबई। 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में शुक्रवार को टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कय्यूम नामक आरोपी को बरी कर दिया है। 
 
अदालत ने मुस्तफा डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला खान और रियाज सिद्दीकी को अदालत ने दोषी करार दिया है। टाडा कोर्ट ने हालांकि सलीम को धमाकों के मामले में दोषी ठहराया है, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं होगी क्योंकि पुर्तगाल सरकार ने फांसी नहीं दिए जाने की शर्त पर सलेम को भारत के हवाले किया था। 
 
क्या है मामला : 12 मार्च, 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 13 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। एक जानकारी के मुताबिक धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी।
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