• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Supreme Court verdict on Narottam Mishra in paid news case today
Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Modified: बुधवार, 12 अप्रैल 2023 (11:23 IST)

नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज, पेड न्यूज केस में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज, पेड न्यूज केस में सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला - Supreme Court verdict on Narottam Mishra in paid news case today
भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत के दिग्गज नेता और शिवराज सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में फंसे नरोत्तम मिश्रा के सियासी भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। चुनाव आयोग और दतिया के रहने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती और चुनाव आयोग की पेड न्यूज से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आज आने वाले फैसले का असर नरोत्तम मिश्रा की भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। 

क्या है पूरा मामला?-पूरा मामला 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। 2008 के विधनसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा से चुनाव हराने वाले कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने 2009 नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज छपवाने के मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की  थी। चुनाव आयोग ने राजेंद्र भारती की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में दोषी ठहराया था। आयोग ने 46 खबरों को पेड न्यूज के कैटेगरी में माना था।

इसके बाद चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग के फैसले को नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती थी। वहीं पूरे मामले शिकायतकर्ता और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने मध्यप्रदेश में पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरा केस दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती और निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र  भारती ने मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी। लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई।
ये भी पढ़ें
यूपी पहुंचा अतीक अहमद का काफिला, कहा-खत्म हुई माफियागिरी