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Last Updated : शुक्रवार, 30 दिसंबर 2022 (12:20 IST)

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, घर पर शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाइसेंस

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, घर पर शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाइसेंस - mp news liquor party at home by taking license
भोपाल। मध्यप्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तहत घर पर ही शराब पार्टी करने की अनुमति दे दी है। इस तरह की पार्टी के लिए आयोजकों को 1 दिन का लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग FL-5 कैटेगिरी में ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, आबकारी विभाग FL-5 केटेगिरी में 3 तरह के लाइसेंस जारी कर रहा है। यह एक दिन के ओकेशनल लाइसेंस में घर पर पार्टी के लिए 500 रुपए का लाइसेंस, मैरिज गार्डन/ कम्यूनिटी हॉल के लिए 5 हजार रुपए और होटल/ रेस्टारेंट के लिए 10 हजार रुपए में लाइसेंस दिया जा रहा है। इसमें एक दिन के लिए व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से शराब पार्टी की अनुमति दी जा रही है।
 
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए नए प्रावधान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। 
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